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देहरादून,

उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता (UCC) की पहली वर्षगांठ के अवसर पर, राज्य सरकार ने कई महत्वपूर्ण सुधार लागू किए हैं। आज राज्य में UCC लागू होने की पहली वर्षगांठ मनाई जा रही है। समान नागरिक संहिता (संशोधन) अध्यादेश, 2026 को राज्यपाल की स्वीकृति के बाद लागू किया गया है। इस संशोधन के तहत, आपराधिक प्रक्रिया संहिता, 1973 के स्थान पर भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 और दंडात्मक प्रावधानों के लिए भारतीय न्याय संहिता, 2023 को लागू किया गया है। धारा 12 के अंतर्गत “सचिव” के स्थान पर “अपर सचिव” को सक्षम प्राधिकारी बनाया गया है। UCC के तहत लिव-इन संबंधों और विवाह में बल, दबाव, धोखाधड़ी अथवा विधि-विरुद्ध कृत्यों के लिए कठोर दंडात्मक प्रावधान किए गए हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इस अवसर पर कहा कि UCC राज्य के विकास और नागरिकों के हित में एक महत्वपूर्ण कदम है। उन्होंने कहा कि यह संहिता राज्य में समानता और न्याय को बढ़ावा देगी।

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